हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यूकेपीएससी ने जानकारी की साझा
देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आखिरकार उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रस्तावित पीसीएस की मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा स्थगित करने से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से टीसीएस परीक्षा 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच किए जाने की घोषणा की थी, जिसके लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। हालांकि आयोग ने इसी महीने हिंदी के तीन प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों के बीच कुछ असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी। इस मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से कार्मिक विभाग को भी ज्ञापन सौंपा गया था और परीक्षा को कुछ समय के लिए टाले जाने की मांग की गई थी।
उधर दूसरी तरफ प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी हिमांशु तोमर ने कुछ आपत्तियां के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर पीसीएस परीक्षा से 2 दिन पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। लोक सेवा आयोग ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट नैनीताल में दायर याचिका के अनुक्रम में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है। आयोग के अनुसार अगली तारीख आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही साझा की जाएगी।