गायक हनी सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने की मांग, हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने ये कहा

गायक हनी सिंह के खिलाफ नवांशहर में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इस जानकारी को आधार बनाकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो तो पहले उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाए।

हनी सिंह ने ‘मैं हूं बलात्कारी’ गाने को लेकर की गई शिकायत पर दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गाना उन्होंने गाया ही नहीं। यह गाना किसी ने यूट्यूब पर जाली अकाउंट बनाकर डाल दिया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया था कि चंडीगढ़ फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

नवांशहर पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह किटना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। कहा गया कि गाना अश्लीलता फैला रहा है। लगभग 10 साल तक जांच लंबित रहने के बाद अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब याची की एफआईआर रद्द करने की मांग औचित्य विहीन हो गई है। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि अगर याची के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहले उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाए। 

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