अरविन्द केजरीवाल v/s पी एम मोदी डिग्री मामला

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने से इनकार किया है।

इस मामले में, न्यायमूर्ति समीर दवे ने सुनवाई को ताला लगा दिया है, लेकिन वह मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे।

गुजरात विश्वविद्यालय ने केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत को दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों राजनेताओं ने प्रधान मंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में “अपमानजनक” बयान दिए हैं।

मामले में एक मजिस्ट्रेट ने इस साल अप्रैल में सुनवाई का आदेश दिया था, और उच्च न्यायालय ने फैसले में यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था।

एसीएमएम जयेशभाई चोवतिया ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे।

केजरीवाल और सिंह ने बाद में दिए गए बयानों के समर्थन में यह दिखाया कि वे सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी थे और उनके बयानों के प्रभाव से जनता अवगत थी।

अब, 14 सितंबर के सत्र अदालत के फैसले को वकील औम कोटवाल और फारुख खान द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

14 सितंबर के फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी करने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया था और आदेश में कुछ भी अवैध या विकृत नहीं था।

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