अतीक अहमद मर्डर केस में पुलिस को क्लीन चिट

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के प्रयागराज में हुई पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मामले में यूपी पुलिस के खिलाफ कोई गलती नहीं हुई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। यह सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है।

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मामले में यूपी पुलिस की कोई गलती सामने नहीं आई है। पुलिस ने मौके से तीन हत्यारोपितों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। हत्या की जांच अभी भी जारी है।

इस मामले में निष्पक्ष जांच की गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही, इस प्रकरण की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की जांच भी चल रही है, और आयोग को जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

राज्य सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे और कई अन्य अपराधियों की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के मामलों का भी जिक्र किया है, और कहा गया है कि इन मामलों में भी पुलिस की कोई गलती नहीं आई थी।

मजिस्ट्रेट जांच में भी कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में छह वर्षों के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 183 बदमाशों के मारे जाने पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी।

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