चंडीगढ़।चार साल पुराने शराब के नशे में साथी की हत्या करने के मामले में दोषी युवक को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के गांव अटारी निवासी 23 वर्षीय बुद्धि लाल उर्फ गोलू के तौर पर हुई है।
अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव के. बेरी की अदालत ने सोमवार को बुद्धि लाल को दोषी करार दिया था और वीरवार के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।
चादर में लिपटा मिला शव
दोषी बुद्धि लाल और मृतक अर्जुन सेक्टर-27 स्थित एक ढाबे में काम करते थे। दोषी के खिलाफ सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
दर्ज मुकदमे के अनुसार 20 अप्रैल 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-27बी केबूथ के बाहर एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है। मौके पर पहुंची सेक्टर-26 थाना पुलिस टीम को चादर में लिपटा शव मिला। उसके चेहरे और सिर पर चोट थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहिंदर कुमार मिश्रा उर्फ अर्जुन के तौर पर हुई।
लॉकडाउन के चलते बंद रहता था ढाबा
पुलिस जांच में पता चला कि मृतक ढाबे में काम करता था। वहीं ढाबा मालिक अनुराग ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के चलते उनका ढाबा बंद रहता है। ढाबे की पहली मंजिल पर उनके नौकर अर्जुन और बुद्धि लाल उर्फ गोलू रहते हैं।
20 अप्रैल 2020 को वह दोनों को राशन देने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनुराग ने शक जताया कि गोलू ने अर्जुन की हत्या की है और फरार हो गया। पुलिस ने दोषी गोलू की तलाश शुरू की और अगले दिन सेक्टर-28 से उसे गिरफ्तार किया।
शराब पीते हुए दोनों में हुई थी बहस
दोषी गोलू ने पुलिस को बताया कि 19 अप्रैल की रात वह और अर्जुन साथ में शराब पी रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तभी गोलू ने ईंट से अर्जुन के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।