चंडीगढ़ प्रशासन की नई गाइडलाइन, दिवाली पर पटाखों पर लगेगा बैन

चंडीगढ़ प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, दिवाली पर लोगों को अब सिर्फ दो घंटे तक ही पटाखों का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। लोग रात के 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। यहां तक ​​कि सिर्फ ‘ग्रीन क्रैकर्स’ जलाने की ही अनुमति होगी। यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हर साल दिवाली पर चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण की समस्या होती है, और इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा, गुरुपर्व पर भी सिर्फ दो घंटे तक ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार, सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 8 बजे से 9 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। साइलेंट जोन में स्थित क्षेत्रों में, पटाखों को केवल 100 मीटर की दूरी पर ही जलाने की अनुमति होगी।

इस निर्णय के पीछे पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, और यह एक कदम है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि लोग पटाखों को सावधानी से और बच्चों के साथ न जलाएं, और उन्हें भीड़भाड़ वाली जगह पर न जलाएं।

इस तरह के कदम से पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हम सभी को स्वस्थ और सुरक्षित दिवाली मनाने का मौका मिलेगा।

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