सीएए: उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सम्मानजनक जीवन का अधिकार

हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि भारत जैसे देश में जो विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, सीएए जैसे नए कानून के उद्भव को लागू करने में निश्चित रूप से एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। संचार और प्रौद्योगिकी के युग में विरोधियों के निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रचार और गलत सूचना समुदायों के बीच गलतियाँ पैदा करने में सहायक बन गई हैं।

जब 2019 के दौरान सीएए को आम जनता ने देखा, तो वे इस अधिनियम के परिणामों को लेकर आशंकित हो गए, जिससे कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इन आशंकाओं का कुछ विरोधियों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उपयोग करके फायदा उठाया।

अधिनियम में कहा गया है कि भारत के तीन पड़ोसियों – पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह समुदायों – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – के सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक बनने का अधिकार है, अगर वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करते हैं। सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की यथास्थिति को परेशान नहीं करता है। यह केवल उन सताए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को वैधता देता है जो पहले से ही भारत में रह रहे हैं या शरण लेने के लिए मजबूर हैं और धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने देशों से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं; इसलिए मुसलमानों को सीएए से बाहर रखा गया है।

सीएए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी मामले में, अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार सहित सभी अधिकार पूर्ण नहीं हैं बल्कि “सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य” से संबंधित “उचित प्रतिबंधों” के अधीन हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें “धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था”। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले इन 6 धर्मों में से किसी एक से संबंधित लोगों के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। वर्तमान कानून के तहत, भारतीय नागरिकता या तो भारत में पैदा हुए लोगों या यदि वे कम से कम 11 वर्षों तक देश में रहे हों को दी जाती है ।

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। साथ ही, जो क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, वे भी अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। यह लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है। सीएए प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जो इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में सताया गया है।

इस प्रकार, मुस्लिम समुदाय को इस बात की आवश्यकता है कि वे विभाजनकारी ताकतों/तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों/फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हों।

डॉ. नीरजा गुप्ता,

कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय

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