दून की मलिन बस्तियों को तीन साल तक हटाने पर लगेगी रोक
ग्राउंड और स्प्रिंग्स वाटर के इस्तेमाल पर लगेगा टैक्स
मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के तमाम संवर्ग को लेकर नियमावली में किया गया संशोधन
खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उपऔषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी
अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली के संशोधन को मंजूरी
उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
विद्युत नियामक आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी
पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता पाटी को पशु चिकित्सालय में उच्चीकरण करने को मिली मंजूरी
23 फरवरी 2024 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की मिली मंजूरी
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था, जिसमें संशोधन को मिली मंजूरी
उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में किया गया संशोधन
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी
लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया गया संशोधन
साथ ही इसके रेट निर्धारण के लिए आईआईएम, काशीपुर से अध्ययन कराए जाने का लिया गया निर्णय
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स का पानी इस्तेमाल करने पर अब पैसा देना होगा। धामी मंत्रीमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
मंत्री मंडल में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के तीन जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालक अब आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे। इससे करीब 200 करोड़ का व्यापार पहाड़ पर होगा। साथ ही शासन ने पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है। इसके अलावा रेट में गैप होने के चलते सरकार ने 4 करोड़ रुपए का फंड दिया है।
उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली में संशोधन किया जाएगा। सिविल न्यायालय विकास नगर के परिसर में 358 वर्ग मीटर भूमि पर अधिवक्ताओं के चैंबर बनाने के लिए पछुवादून बार एसोसिएशन को एक रुपए की दर से अगले 30 सालों की लीज पर दी जायेगी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के तमाम संवर्ग को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उपऔषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी मंत्री मंडल ने दी है। उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन किया गया। जीपीएफ में एक साल में मात्र 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे। अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली में संशोधन को मंत्री मंडल ने मंजूरी दी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों को कौशल विभाग की ओर से खाने, रहने की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में से पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल में नागरिक उड्डयन विभाग एक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 स्क्वायर मीटर जमीन उपलब्ध करने की मांग राज्य सरकार से की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। यूके स्पाइस (उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप)में 17 पद सृजन करने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। विद्युत नियामक आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी मिल है। केंद्रीय विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत नियामत आयोग के बनने वाले नियम संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता पाटी को पशु चिकित्सालय में उच्चीकरण करने को मंजूरी मिली है। वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इससे संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया। 23 फरवरी 2024 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी मिली है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था, जिसमें संशोधन को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में संशोधन किया गया। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरण के लिए विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली है। इसके तहत मलिन बस्तियों को अस्थाई तौर पर राहत देने के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। सर्फेस वॉटर इस्तेमाल करने में पहले शुल्क लेने की व्यवस्था थी। ऐसे में अब ग्राउंड वाटर और स्प्रिंगस वाटर के इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क। इसके लिए जल मूल्य दर भी निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया है। लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया संशोधन किया गया। साथ ही इसके रेट निर्धारण के लिए आईआईएम, काशीपुर से अध्ययन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।