चंडीगढ़।आठ लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर बिजनेस क्लास के टिकट खरीदने के बावजूद 14 घंटे की यात्रा टूटी सीटों पर करने के मामले में पीड़ित बुजुर्ग दंपती को एयर इंडिया को 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दरअसल, चंडीगढ़ निवासी राजेश चोपड़ा और उनकी पत्नी गामिनी चोपड़ा ने जनवरी, 2023 में न्यूयॉर्क से दिल्ली की यात्रा की थी।
एयरलाइंस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
फ्लाइट में टूटी सीटों पर यात्रा के दौरान उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने एअर इंडिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की। आयोग ने एअर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को हुई परेशानी का जिम्मेदार मानते हुए एयरलाइंस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एयरलाइंस को शिकायतकर्ताओं को मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये भी देने होंगे।
8,24,964 रुपये की खरीदी थी टिकट
आयोग को दी शिकायत में राजेश चोपड़ा व गामिनी चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने बिजनेस क्लास की दो सीटें बुक की थीं, जिसके लिए 8,24,964 रुपये का भुगतान किया था। दोनों लोग 20 जनवरी, 2023 को फ्लाइट पर सवार हुए और दूसरे दिन वह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में उन्हें जो सीटें दी गईं, वे टूटी हुई थीं। उन्हें 14 घंटे की यात्रा टूटी हुई सीटों पर बैठकर करनी पड़ी।
पैर रखने के दिए थे स्टूल
यहां तक कि पैर रखने के लिए स्टूल दिए गए थे। इस वजह से शिकायतकर्ता राजेश के पैरों में सूजन और दर्द हुआ। राजेश चोपड़ा ने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं। वह ब्रेन स्ट्रोक के मरीज और दिव्यांग हैं। उन्होंने यह सोचकर बिजनेस क्लास के टिकट बुक किए थे कि वह बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने उस टूटी हुई सीट की तस्वीरें भी आयोग के समक्ष पेश की।
एयरलाइंस का कृत्य उसकी सेवा में कमी
आयोग एयर इंडिया की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ। इस पर आयोग ने कहा कि स्पष्ट रूप से साबित होता है कि शिकायतकर्ता बुजुर्ग दंपती को फ्लाइट में जो सीटें उपलब्ध कराई गईं थीं, वे खराब थीं। इस वजह से शिकायतकर्ता राजेश चोपड़ा के पैर में सूजन के कारण शारीरिक दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग दंपती को लंबी हवाई यात्रा के लिए दोषपूर्ण सीटों के कारण मानसिक पीड़ा से भी जुगरना पड़ा। एयरलाइंस का कृत्य उसकी सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है।