पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस अधिकारी और पूर्व सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) आशीष कपूर को नियमित जमानत दी है। आपराधिक मामलों में, उन्हें विजिलेंस द्वारा छह अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 30 मई को, हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन, विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 26 सितंबर को, हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी है और अब उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दी है।
आशीष कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी आमदनी से 129.3 फीसदी अधिक व्यय किया है। जांच में पता चला कि उन्होंने एक अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2022 तक चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास गैरकानूनी ढंग से कई मूल्यवान अचल संपत्ति प्राप्त की, जिसका बाजार मूल्य पंजीकृत मूल्य से अधिक था। इस दौरान, उनकी संपत्ति 2 करोड़ 44 लाख 64 हजार 871 रुपये थी, जबकि उनका व्यय 5 करोड़ 60 लाख 90 हजार 650 था। आशीष कपूर और उनका परिवार ने विदेशी यात्राओं पर जाने और आयुष्य को आनंदित बिताने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।
जांच में पता चला कि आशीष कपूर, आशीष कपूर एंड संस (एचयूएफ) और उनकी पत्नी कमल कपूर के नाम पर तकरीबन 10 बैंक खाते हैं, जिनमें 65 लाख रुपये जमा हैं। कपूर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उनपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और जमानत की मांग की है। याचीका में कहा गया है कि विजिलेंस ने उनकी आय और व्यय की गणना करते समय कई तरह की गड़बड़ी की है।
इससे पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, और उन्हें छह अक्टूबर 2022 को हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले में, जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 30 मई 2023 को उन्हें नियमित जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद, विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण वह जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सके थे।