प्रतिबंधित मांस होने के शक में वाहन चालक से मारपीट के दो आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल। रामनगर में प्रतिबंधित मांस होने के शक में वाहन चालक के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 23 अक्टूबर की है, जब कथित प्रतिबंधित मांस के शक में वाहन चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। घटना के बाद पीड़ित चालक की पत्नी निवासी गूलरघट्टी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की थी।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर ग्राम छोई निवासी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर भीड़ को उकसाने और चालक के साथ मारपीट करने का आरोप है। तहरीर में महिला ने बताया था कि उसका पति 23 अक्टूबर की सुबह बरेली से पिकअप वाहन में पालतू पशु का मांस रामनगर ला रहा था, तभी छोई क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोककर उसकी पिटाई कर दी।
मारपीट में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (ठछै) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने का कार्य जारी है।
उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके. मामले को लेकर पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घटना के समय और कौन-कौन लोग मौजूद थे।

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