अधिवक्ता युद्धवीर हाण्डा की मजबूत पैरवी से विशाल गुरूंग एनआईए एक्ट 138 में बरी

देहरादून। अधिवक्ता युद्धवीर हाण्डा के मजबूत पैरवी की वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संदीप सिंह भण्डारी ने एनआईए एक्ट 138 में आरोपी विशाल गुरूंग को बरी कर दिया है। यह मामला 5 लाख 25 हजार के लेन-देन का था।
अधिवक्ता युद्धवीर हाण्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेखा खेड़ा खत्री ने विशाल गुरूंग के खिलाफ एनआईए एक्ट 138 में 5 लाख 25 हजार को लेकर मामला कोर्ट में दाखिल किया था। रेखा खेड़ा खत्री ब्याज का काम करती है और विशाल गुरूंग ने 40 हजार रूपये रेखा से ब्याज पर लिए और ब्याज सहित वापस लौटा दिए। लेकिन सिक्योरिटी के लिए दिए गए चैक को वापस नहीं किया और उसे बोन्स कराकर कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। हाण्डा ने बताया कि रेखा खत्री ने 10 से 12 लोगों के खिलाफ 138 एनआईए एक्ट में मुकदमें दर्ज करा रखे है जो कि ब्याज पर दिए गए पैसों की ऐवज में लिए गए चैकों के है। लेकिन रेखा खत्री के पास कोई साहुकार लाइसेंस नहीं है। इसलिए वह इस तरह के मुकदमें नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि विशाल गुरूंग ने 5 लाख 25 हजार रुपये रेखा खत्री से लिए वह यह भी साबित नहीं कर पाई इसलिए कोर्ट ने विशाल गुरूंग को बरी कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *